वाहन बीमा क्या है, कैसे काम करता है, कवरेज, प्रकार, लाभ, फायदे और अधिक जानकारी (What is vehicle insurance, types, benefits, types of cover in hindi)
आप और हम रोजाना एक जगह से दुसरी जगह जाने तथा यात्रा करने व घूमने फिरने के लिए कई प्रकार के वाहनों का इस्तेमाल करते है। तथा यात्रा करते समय सड़क पर कई प्रकार के ख़तरे बने रहते है। वाहन बीमा हमें इसी प्रकार के खतरों या दुर्घटना के मामले में हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करता है।
आइये इस लेख जानते है की वाहन बीमा क्या हैं, कैसे काम करता है, तथा इसके क्या लाभ और फायदे है?
विषय सूची
वाहन बीमा क्या है? (What is vehicle insurance in hindi)
वाहन बीमा को मोटर इंश्योरेंस या vehicle insurance के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार के बीमा में सभी प्रकार के वाहनों का बीमा किया जाता है, जिसमे निजी वाहन फोर व्हीलर और टु व्हीलर तथा कमर्शियल वाहन आदि शामिल है।
वाहन बीमा में आपके वाहन के साथ कोई दुर्घटना, चोरी, या अन्य मामलों में आपको आपके वाहन के नुकसान के संबंधित आपको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करता है। वाहन दुर्घटना के दौरान आपको किसी प्रकार की चोट लगती है तो वह भी इस बीमा के तहत कवर की जाती है।
वाहन बीमा के अंतरगत आपके बीमा किये गए वाहन के साथ किसी प्रकार का कोई नुकसान, दुर्घटना, या चोरी होती है तो बीमा कंपनी द्वारा आपको भुगतान किया जाता है।
वाहन बीमा कैसे काम करता है? (How does vehicle insurance work)
यह बीमा कंपनी और मोटर मालिक के बीच का एक अनुबंध होता है। जिसके तहत बीमा कंपनी आपके वाहन की दुर्घटना होने की स्थिति में आपके वाहन और आपके साथ हुए नुकसान की भरपाई करती है।
जैसे की आपके कोई नया वाहन खरीदा और उस वाहन का आपने वाहन बीमा करवाया है। तो ऐसे में यदि आपकी आपके वाहन की कोई दुर्घटना हो जाए। तब बीमा कंपनी आपको आपके वाहन का नुकसान तथा आपको लगी चोटों को कवर करती है। और आपको आपके नुकसान और आपको लगी चोटों का भुगतान करती है।
इसके अलावा वाहन बीमा पॉलिसी में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत दुर्घटना में बीमा किए गए वाहन के नुकसान को बचाने के लिए थर्ड पार्टी की संपति, पैदल यात्री को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
वाहन बीमा के कवर के प्रकार (Types of Vehicle Insurance Cover)
वाहन बीमा में दो प्रकार के कवर होते है। जो इस प्रकार है:
थर्ड पार्टी बीमा (Third Party Insurance)
थर्ड पार्टी दुर्घटना बीमा में किसी तीसरे पक्ष के नुकसान को कवर किया जाता है। इस प्रकार के बीमा में आपके बीमा किए गए वाहन के कारण किसी तीसरे पक्ष यानी थर्ड पार्टी व्यक्ति की संपति के नुकसान को कवर किया जाता है।
थर्ड पार्टी एक्ट के अनुसार किसी तीसरे पक्ष की संपति को होने वाले नुकसान जैसे दुर्घटना में गंभीर चोट, विकलांगता, या मृत्यु होने पर थर्ड पार्टी को मुआवजा देना अनिवार्य है।
भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत सड़क पर वाहन चलाने के लिए liability insurance policy होना जरुरी है। यदि किसी थर्ड पार्टी व्यक्ति को नुकसान (चोट या उसकी सम्पति का नुकसान) होता है तथा वह उस नुकसान के लिए दावा/क्लेम करता है, तो आपको उसके नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है।
थर्ड पार्टी व्यक्ति के हुए नुकसान की राशि को अदालत द्वारा तय किया जाता है। इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपकी और से तीसरे पक्ष के व्यक्ति के हुए नुकसान का भुगतान करती है। इसमें बीमा किये गए वाहनों के नुकसान को कवर नहीं किया जाता है।
कम्प्रेहन्सिव बीमा या पैकेज पॉलिसी (Comprehensive Insurance or Package Policy)
यह वाहन बीमा आपके वाहन के द्वारा किसी थर्ड पार्टी यानी तीसरे पक्ष के व्यक्ति की संपति को हुए नुकसान को कवर करता है। इसमें बीमा किए गए वाहन द्वारा कोई दुर्घटना होती है तो ड्राइवर, वाहन मालिक और यात्रियों की मृत्यु या विकलांगता को कवर करता है।
थर्ड पार्टी बीमा लेने की बजाय आपको कम्प्रेहन्सिव बीमा या पैकेज पॉलिसी लेनी चाहिए क्योकि यह आपके थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ साथ आपके वाहन के लिए भी कवर प्रदान हैं। इस पॉलिसी में आपकी प्रीमियम वाहन के प्रकार पर निर्भर करती है और यह आपके नुकसान की सीमा पर भी निर्भर करती है।
वाहन बीमा के प्रकार (Types of Vehicle Insurance)
वाहन की चोरी होने तथा वाहन दुर्घटना में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए वाहन बीमा जरूरी है। वाहन बीमा तीन प्रकार के होते है, जो निम्नलिखित है:
टू व्हीलर इंश्योरेंस (Two Wheeler Insurance)
जैसा कि इस बीमा के नाम से ही स्पष्ट है यह बीमा दुपहिया वाहनों के लिए किया जाता है। जैसे स्कूटर, बाइक, स्कुटी आदि। यह बीमा टू व्हीलर वाहन चालकों के साथ होने वाले किसी भी नुकसान को कवर करता है। नया 2 व्हीलर वाहन खरीदते समय आप पैकेज पॉलिसी या थर्ड पार्टी पॉलिसी लेना आपके ऊपर निर्भर करता है।
अधिक जानकारी के लिए यह लेख देखे: Two wheeler insurance in hindi
कार इंश्योरेंस (Car Insurance)
यह बीमा निजी कारो के लिए होता है। इसे फोर व्हीलर इंश्योरेंस भी कहा जाता हैं। कार बीमा आपकी कार की कोई दुर्घटना होती है, तो इस बीमा के अंतर्गत आपकी कार, कार ड्राइवर और किसी थर्ड पार्टी के हुए नुकसान को कवर किया जाता है। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति नयी कार या फोर व्हीलर खरीदता है तो उसे 3 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना जरुरी है।
अधिक जानकारी के लिए यह लेख देखे: What is car insurance in hindi
कमर्शियल या वाणिज्यिक वाहन बीमा (Commercial Vehicle Insurance)
कॉमर्शियल वाहन बीमा नाम से ही स्पष्ट है की इस प्रकार का बीमा कॉमर्शियल वाहनों के लिए किया जाता है। यह बीमा व्यापारियों के लिए बनाया गया है, जिनके पास अपने बिज़नेस को चलाने के लिए एक से अधिक वाहन होते है। जिनका उपयोग माल या यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है।
इस प्रकार के बीमा में एक से ज्यादा वाहनों का बीमा किया जाता है। यह बीमा वाहन चोरी हो जाने या दुर्घटना में वाहन का नुकसान होने पर भरपाई करता है। साथ ही वाहन दुर्घटना में थर्ड पार्टी के हुए नुकसान की भरपाई भी करता है।
अधिक जानकारी के लिए यह लेख देखे: Commercial Vehicle Insurance in Hindi
वाहन बीमा के लाभ (Vehicle Insurance Benefits)
- वाहन दुर्घटना में यदि किसी व्यक्ति या चालक की मृत्यु होती है, तो बीमा कंपनी उस व्यक्ति के लाभार्थी या परिवार को एकमुश्त राशि का भुगतान करती है।
- किसी दुर्घटना या हादसे में आपके वाहन को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उस नुकसान को बीमा कंपनी द्वारा कवर किया जाता है।
- यदि आपके बीमा किये गए वाहन से किसी थर्ड पार्टी व्यक्ति या उसकी सम्पति को कोई नुकसान पहुँचता है, तो उस नुक़सान की भरपाई बीमा कंपनी द्वारा की जाती है। बीमा कंपनी आपको क़ानूनी देनदारियों से मुक्त रखती है।
- किसी दुर्घटना में आपको कोई चोट लगती है या आप गंभीर रूप से घायल होते हो तो बीमा कंपनी आपके हॉस्पिटल के खर्च तथा आपके अन्य मेडिकल खर्च का भुगतान करती है।
वाहन बीमा द्वारा क्या कवर किया जाता है?
वाहन बीमा खरीदने से हमे कई प्रकार के कवर मिलते है। वाहन बीमा कवर निम्नलिखित है:
- चोरी, दुर्घटना, दंगे, आतंकवाद और प्राकृतिक आपदा आदि को कवर किया जाता है।
- मानव द्वारा निर्मित आपदा कैसे आग, बाढ़, तूफान, भूकंप और विस्फोट आदि के कारण आपके वाहन को होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है।
- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में बीमा कंपनी वाहन के ड्राइवर की किसी दुर्घटना में उसके इलाज के खर्च को कवर करती है। जो किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना के बाद सबसे जरूरी है।
- थर्ड पार्टी वाहन बीमा के तहत किसी भी थर्ड पार्टी संपति के नुकसान जैसे किसी की मृत्यु और उसकी चोटों को भी कवर किया जाता है।
वाहन बीमा द्वारा क्या कवर नहीं किया जाता है?
- यदि वाहन चालक अर्थात ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस नहीं है और वह किसी प्रकार को कोई दुर्घटना करता है तो बीमा कंपनी द्वारा कोई क्लेम/दावा स्वीकार नहीं किया जाता है।
- वाहन की बढ़ती उम्र के साथ होने वाली टूटफूट का कोई क्लेम नहीं मिलता है।
- यदि कोई वाहन गैर क़ानूनी गतिविधियों में शामिल है, तो उस वाहन के साथ होने वाली दुर्घटना को कवर किया किया जाता है।
- इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पार्ट टूटने पर वाहन बीमा द्वारा कवर नहीं किया जाता है।