वाहन बीमा में नो क्लैम बोनस (NCB) क्या होता है? ncb full form, meaning in insurance in hindi

यदि आपने अपने वाहन बीमा का बीमा करवाया होगा तो आपने No Claim Bonus (NCB) के बारें में जरुर सुना होगा। आज आप इस लेख में जानेंगे की नो क्लैम बोनस क्या होता है? यह कैसे काम करता है? इसके क्या फायदे है? इसके ऐड ओन क्या है? तथा इसके क्या नियम है? आइये विस्तार से नो क्लैम बोनस (NCB) के बारे में, जो आपके लिए जरुरी है।

नो क्लैम बोनस (NCB) क्या होता है? (what is ncb in insurance in hindi)

यदि कोई बीमाधारक बीमा कंपनी से कोई पॉलिसी लेता है, और उस पॉलिसी अवधि के दौरान कोई क्लेम नहीं करता है तो उसे नो क्लैम बोनस (NCB) के रूप में ईनाम दिया जाता है। No Claim Bonus को बीमाधारक इकट्ठा करके अपनी बीमा की प्रीमियम राशि पर कुछ छूट प्राप्त कर सकता है।

NCB full form in insurance in hindi: No Claim Bonus | नो क्लेम बोनस 

ncb meaning in insurance in hindi: किसी बीमा पॉलिसी पर कोई क्लेम या दावा नहीं करने पर मिलने वाला अतिरिक़्त लाभ

नो क्लेम बोनस कैसे काम करता है? (How does the No Claim Bonus work?)

नो क्लेम बोनस बीमाधारक की प्रीमियम को कुछ हद तक कम करने में मदद करता है। हर साल यदि बीमाधारक इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम नहीं करते हो तो NCB के रूप में रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन बीमाधारक इस ईनाम का उपयोग नहीं करता है तो यह हर क्लेम फ्री वर्ष के साथ बढ़ता रहता है। आइये जानते है

माना की आपने अगस्त 2020 में अपने वाहन का बीमा करवाया है। और आप अपना वाहन सुरक्षित रूप से चलाते हो। तथा आपकी पॉलिसी की अवधि के दौरान आपकी कोई दुर्घटना नहीं होती है। इसके बाद जब आप अगस्त 2021 में बीमा रिन्यू करवाने जायेंगे तो आपको कम पैसा देना पड़ेगा। आपकी प्रीमियम में इसी छूट को नो क्लेम बोनस कहा जाता है।

उदाहरण (Example):

  • माना की आपके वाहन की IDV (Insured Declared Value) सात लाख रूपये है। और उसका बीमा करवाने पर आपको 15000 रूपये की प्रीमियम देनी है?
  • यदि पॉलिसी लेने के बाद आप कोई क्लेम नहीं करते हो तो आपको अगले साल की प्रीमियम पर 20 प्रतिशत छूट मिलेगी। यानि आपको अब अपनी प्रीमियम 15000 हजार की जगह 12000 रुपये ही देने पड़ेंगे।
  • अब यदि आप पॉलिसी लेने के बाद दो साल तक कोई क्लेम नहीं लेते हो तो आपको अगली प्रीमियम पर 25 प्रतिशत छूट मिलेगी।
  • अब यदि आप ऐसे ही अपने नो क्लेम बोनस इकट्ठे करते जायेंगे तो आपका नो क्लेम बोनस बढ़ता जायेगा।

आइये जानते है IRDA द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार हर साल No Claim Bonus कैसे बढ़ता है:

क्लेम नहीं करने की अवधिNCB छूट (प्रतिशत में)
एक साल बाद20%
दो साल बाद25%
तीन साल बाद35%
चार साल बाद45%
पांच साल बाद50%

50 प्रतिशत से ज्यादा छूट नहीं मिलती है: नो क्लेम बोनस आपके क्लेम नहीं करने पर यह 20 से 50 प्रतिशत तक बढ़ता है। लेकिन 50 प्रतिशत के बाद NCB नहीं बढ़ता है। इसके बाद आप कितने भी साल बिना क्लेम के निकाल लें।

नो क्लेम बोनस (NCB) के फायदे (No Claim Bonus benefits in hindi)

वाहन इंश्योरेंस में नो क्लेम बोनस के कई फायदे है। आइये इन फायदों के बारें में विस्तार से जानते है:

  • रिवॉर्ड: यदि आप एक समझदार और अच्छे ड्राइवर हो तथा आपने अपना वाहन सुरक्षित रखा है। इसके बाद आप पालिसी अवधि के दौरान एक भी बार क्लेम नहीं करते हो तो आपको रिवॉर्ड के रूप में नो क्लेम बोनस दिया जाता है।
  • प्रीमियम कम होती है: नो क्लेम बोनस आपकी प्रीमियम को कम करने में मदद करता है। हर एक क्लेम फ्री साल में नो क्लेम बोनस बढ़ता रहता है। यहं 20 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक बढ़ता है। इंश्योरेंस पालिसी के रिन्युअल के समय इसका उपयोग किया जा सकता है।
  • दूसरे वाहन या कंपनी में ट्रांसफर किया जा सकता है: यदि किसी व्यक्ति ने नया वाहन ख़रीदा है और वह अपनी NCB को नये वाहन पर ट्रांसफर किया जा सकता है। तथा NCB को एक कंपनी से दूसरी बीमा कंपनी में ट्रांसफर किया जा सकता है।
  • पॉलिसीधारक को फायदा: इसमें वाहन को फायदा नहीं मिलता है बल्कि बीमाधारक को फायदा मिलता है। यदि कोई बीमाधारक अपना पुराना वाहन बेच दे और नया वाहन खरीद ले तो वह नो क्लेम बोनस बीमाधारक के पास ही रहता है।

नो क्लेम बोनस किस स्थिति में नहीं मिलता है?

  • अगर आपने किसी साल NCB क्लेम कर दिया तो अगले साल आपको NCB नहीं मिलेगी।
  • यदि आपकी पॉलिसी ख़त्म होने की निर्धारित से लेकर 90 दिन के अंदर पॉलिसी रिन्यू नहीं करवाने पर आपकी NCB खत्म हो जाती है।

नो क्लेम बोनस को नए वाहन पर कैसे ट्रांसफर करें?

नो क्लेम बोनस को नए वाहन के बीमा पर ट्रांसफर करना एक सरल प्रोसेस है। लेकिन यह बीमाधारक पर निर्भर करता है की वह नया वाहन बीमा कैसे लेना चाहता है: एजेंट, ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से।

यदि कोई वाहन मालिक अपना नया बीमा किसी एजेंट या ऑफलाइन तरीके से लेता है, तो उसे अपनी NCB ट्रांसफर करवाने के लिए सबसे पहले उसे अपनी पुरानी बीमा कंपनी से सम्पर्क करना होगा। उसके बाद उसे अपनी NCB ट्रांसफर करवाने के लिए निवेदन करें और सभी जरुरी कागज़ जमा करवाने होंगे। यह प्रक्रिया करने के बाद बीमा कंपनी आपको NCB प्रमाणपत्र देगी। इस प्रमाणपत्र को आप जिस कंपनी से अपनी नयी बीमा पालिसी ले रहे हो यह प्रमाणपत्र आपको उस बीमा कंपनी को जमा करवाना होगा। इसके बाद कंपनी आपकी NCB को ट्रांसफर कर देगी।

यदि बीमाधारक अपना नया वाहन बीमा ऑनलाइन लेना चाहता है तो उसे अपनी NCB ट्रांसफर करवाने के लिए बीमाधारक को नयी बीमा कंपनी को सही NCB, पुरानी बीमा कंपनी का नाम, और अपना पॉलिसी नंबर बताना होगा। उसके बाद नयी बीमा कंपनी पुरानी बीमा कंपनी से संपर्क करके आपकी NCB आटोमेटिक ट्रांसफर कर देगी।

नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन कवर क्या होता है?

NCB में प्रोटेक्शन कवर एक प्रकार की सहायक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। यह राइडर या इंश्योरेंस ऐड ऑन के में होता है। इसे कम्प्रेहैन्सिव बीमा के साथ ख़रीदा जा सकता है। यदि आपने अपने वाहन के साथ बोनस प्रोटेक्शन ले रखा है, तो आपकी वाहन बीमा की अवधि के दौरान आप एक क्लेम लेने के बाद भी आपको NCB का फायदा मिलता रहेगा।

इस प्रकार के ऐड ऑन आपके NCB को सुरक्षित रखने में मदद करते है। इसलिए इसे क्लेम बोनस प्रोटेक्शन कवर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के ऐड ऑन कवर के लिए आपको 5 से 10 प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। लेकिन यह आपके नए प्रीमियम पर 20 से 50 प्रतिशत तक फायदा मिलता है।

NCB प्रोटेक्शन कवर की शर्ते

  • आप पॉलिसी लेने के दौरान एक वर्ष में एक ही ऑन डैमेज क्लेम ले सकते हो, यदि इसके बाद आप दूसरा क्लेम लेते हो तो आपका NCB प्रोटेक्शन कवर ख़त्म हो जाता है।
  • यदि आपके वाहन का बीमा ख़त्म हो जाता है और इसे आप 90 दिन के अंदर रिन्यू नहीं करवाते हो तो आपका NCB प्रोटेक्शन कवर ख़त्म हो जाता है।
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